नयी दिल्ली/रांची:मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. याचिका में बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत मांगी गई थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. विदित हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अभिषेक झा को शुक्रवार को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. शीर्ष कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ ने किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि पांच जुलाई तय की. अभिषेक झा जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का पति है. पूजा सिंघल मनी लाउंडिंग मामले में जेल में बंद है. अभिषेक झा ने अग्रिम जमानत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. (नीचे भी पढे)
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. विदित हो कि कि ईडी मनरेगा घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले की जांच कर रही है. इन मामलों में पूजा सिंघल और उनके पति आरोपी बनाए गए हैं. अग्रिम जमानत पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक के अधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि वह कारोबारी है. उनकी बेटी बीमार है. बेटी की देखभाल के लिए अग्रिम जमानत दी जाए. इस पर अदालत ने कहा था कि प्रार्थी पर गंभीर आरोप हैं. कोर्ट ने कहा कि इनकी पत्नी पूजा सिंघल को बीमार बच्ची की देखभाल के लिए दो बार जमानत दी गयी है. ऐसे में फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती. बेहतर होगा कि प्रार्थी सरेंडर करें फिर जमानत याचिका दायर करें.





