जमशेदपुर : टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में 14 और 15 अप्रैल को गेट घेराव करने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है. इस मामले में टाटा मोटर्स के सुरक्षा से जुड़े अधिकारी टेल्को कॉलोनी के-3 निवासी शशि कुमार किजहक केमडोम गोपीनाथन नायर की शिकायत पर एक केस आंदोलनकारी नेता जमशेदपुर के गोविंदपुर हाउसिंग कॉलोनी के रोड नंबर 3 निवासी बंटी सिंह के खिलाफ दर्ज कराया है. उनके अलावा अन्य अज्ञात लोगों पर भी केस दायर किया गया है. टाटा मोटर्स के अधिकारी ने अपने केस में टाटा मोटर्स के गेट नंबर 1 पर अवैध तरीके से धरना प्रदर्शन करने का आरोप लगाते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (2), 190, 126 (2), 352, 351 (2), 329 के तहत केस दायर किया गया है. (नीचे भी पढ़ें)
दूसरी ओर, यह केस दायर होने के आंदोलनकारी बंटी सिंह ने कहा है कि उन्होंने आंदोलन की सूचना एसडीओ कार्यालय और आवासीय कार्यालय में दे दी थी. इसके बाद इ-मेल के माध्यम से आंदोलन की जानकारी दी गयी थी. वहां आंदोलन के वक्त प्रशासन और पुलिस के लोग थे. हम लोगों के साथ धक्का मुक्की की गयी है. महिला आंदोलनकारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है. अब उलटे केस दायर किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे इस तरह के केस से डरने वाले नहीं है. मजदूर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. यह केस आग में घी का काम करेगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन और तेज होगा.



