चाईबासा: चाईबासा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई . साथ ही साथ दस दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. घटना के संबंध में बताया जाता है कि मझगांव थाना कांड संख्या31/ 2020 के तहत शाहजहां परवीन की दहेज को लेकर मो शोएब उर्फ शेफ, मो. मेराज ने गला दबाकर हत्या कर दी थी. (नीचे भी पढ़े)
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए फैसला सुनाया.






