
चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत झींकपानी प्रखंड कार्यालय परिसर में जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, चाईबासा मनोरंजन कवि के नेतृत्व तथा जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव कुमारी जियु, व्यवहार न्यायालय के रजिस्ट्रार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, झींकपानी प्रभात रंजन चौधरी के उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ जिला सत्र एवं प्रधान न्यायधीश तथा उपस्थित पदाधिकारियों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया तथा कार्यक्रम में सर्वप्रथम सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा आधारित नुक्कड़ नाटक एवं गीत प्रस्तुत करते हुए आमजनों से आह्वान किया गया कि आप वाहन का प्रयोग करते समय हेलमेट तथा सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा नशापान कर तीव्र गति से वाहन ना चलाएं। (नीचे भी पढ़ें)
कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं यथा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सहायता के तहत 85 लाभुकों को वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 74 लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि का स्वीकृति पत्र तथा झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अंतर्गत 276 लाभुकों को ग्रीन कार्ड और 11 लाभुकों को अनुग्रह अनुदान की राशि का चेक प्रदान किया गया एवं दो दिव्यांग जनों को आवागमन हेतु ट्राई साइकिल उपलब्ध करवाया गया। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करते हुए लोगों के बीच दवाई का भी वितरण किया गया। (नीचे भी पढ़ें)
शिविर के दौरान अपने संबोधन में जिला सत्र एवं प्रधान न्यायधीश ने कहा कि देशभर में सभी व्यक्ति को विधिक जानकारी हो तथा व्यक्तियों का कानून पर भरोसा बना रहे के उद्देश्य की पूर्ति हेतु लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बनाया गया तथा देश/राज्य/जिला स्तर पर अलग-अलग विधिक सेवा प्राधिकार समितियों का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि आज के शिविर में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ आप सबों तक पहुंचाया जा रहा है यह इस बात का घोतक है कि हम सभी चाहे वह न्यायिक सेवा के पदाधिकारी हो या जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हों, आप सबों की उन्नति हो आप लोग सुख समृद्धि के साथ अपनी जिंदगी शांति पूर्वक बिताएं। उन्होंने आमजनों से अपील किया कि कोरोना से बचाव हेतु हम सभी को मास्क का उपयोग करना चाहिए और हम सभी कर भी रहे हैं तथा इसके अलावा अन्य सावधानियां का भी पालन आवश्यक रूप से करें। जिला सत्र एवं प्रधान न्यायधीश ने कहा कि शिविर में आज प्रदान की गई अनुग्रह अनुदान की राशि पीड़ित परिवार को सहयोग के रूप में इस आशय से दी गई है कि वह पुनः खड़े हों तथा इस सहयोग का फायदा उन्हें तभी मिलेगा जब वह खुद सक्षम बनना चाहे और खुद सक्षम बनने के लिए आपको कुछ कर्तव्य करने पड़ेंगे एवं जिंदगी में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हर रात के बाद उजाला होता है। उन्होंने आम जनों को आश्वस्त किया कि सरकार एवं पूरी व्यवस्था आप सबों के साथ है।





