
चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गयी है. दिसंबर माह में चुनाव कराने की सरकार की योजना है. जिसको लेकर मतदाता सूची को सुधार करने में विभाग जुटा हुआ है. निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना में साफ कहा है कि 15 जनवरी 2021 तक जिन मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, वही मतदाता पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं. जबकि इसके बाद जिन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है, वे सिर्फ अपने मत का ही प्रयोग कर सकते हैं. वे उम्मीदवार नहीं बन सकते. जिला निर्वाचन विभाग की ओर से मिले गाइडलाइन से पश्चिम सिंहभूम जिले में कामकाज चल रहा है. जिले के सभी पंचायत क्षेत्र के वोटर लिस्ट को दोबारा जांच की जा रही है. ताकि किसी भी तरह की त्रुटि मिले तो उसे समय रहते सुधार किया जा सके.राज्य चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन विभाग को वैसे वोटर लिस्ट को ठीक करने का आदेश दिया है जिनका नाम या पते में गड़बड़ी है. उन वोटरों की अशुद्धि को निर्धारित समय पर शुद्ध करने का निर्देश दिया है. इसमें विखंडीकरण एवं आधार पत्रक तैयार करने के लिये 6 सितंबर तक अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है. मतदाता सूची का प्रकाशन करने के लिए 7 सितंबर, दावा एवं आपत्ति प्राप्ति एवं उनका निराकरण के लिए 7 से 18 सितंबर तक समय निर्धारित किया गया है. वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 20 सितंबर को किया जाना है. 21 सितंबर को अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी के साथ ही उसका डाटा बेस बैकअप सीडी, पेन ड्राइव, डीवीडी के साथ तैयार कर आयोग को भेजना अनिवार्य है.जिला निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिस डिजाइन, रूप, आकार और ले आउट में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाती है. उसी डिजाइन, रूप, आकार और ले-आउट में पंचायत निर्वाचन 2021 हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जायेगी. इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए.



