जमशेदपुर : टेल्को वर्कर्स यूनियन को लेकर चल रहे विवाद के बीच उपश्रमायुक्त ने यूनियन के उपाध्यक्ष आकाश दुबे, सदस्य हर्षवर्धन को जमशेदपुर के उपश्रमायुक्त ने नोटिस जारी कर जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद उपश्रमायुक्त ने पूछा है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन द्वारा उठाये गये कौन-कौन से औद्योगिक विवाद उपश्रमायुक्त कार्यालय में लंबित है, उससे संबंधित आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें ताकि नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सके. इसके अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में दिये गये प्रावधान के अ़ुसार ही औद्योगिक विवाद किसी कामगार अथवा कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा नियमानुसार उठाया जा सकता है. यदि किसी कामगार से निर्धारित समय अवधि से अधिक कार्य कराया जाता है तब प्रबंधन उसके लइे अधिकाल दर से मजदूरी भुगतान करने के लिए बाध्य है. यदि प्रबंधन ऐसा नहीं कर रहा है तो इसके लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है. हर्षवर्धन ने कहा कि इस आदेश से यह साबित हो रहा है कि टेल्को वर्कर्स यूनियन उच्च न्यायालय के डबल बेंच संख्या 456 के आदेश के बाद अपनी कानूनी मान्यता पुनः प्राप्त कर ली है और टाटा मोटर्स के मजदूरों के संबंधित औद्योगिक विवाद उठाने में सक्षम और टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन फर्जी यूनियन चल रहा है, जिसका अब कोई लीगल एक्जिस्टेंस नहीं है और यह भी साफ हो गया है कि टाटा मोटर्स के मजदूरों को 48 घंटे के बजाय 52 घंटे जो काम लिया जा रहा है, उस ओवरटाइम का पैसा कंपनी को कंपनसेसन देना होगा.





