
जमशेदपुर : जमशेदपुर के साकची बसंत सिनेमा स्थित लोकसंकट मोचक हनुमान मंदिर प्रकरण में एसडीओ कोर्ट में दोनों पक्षो की पेशी हुई, जिसमें लोक संकट मोचन हनुमान मंदिर समिति का पक्ष अधिवक्ता रविशंकर पांडेय व अधिवक्ता रविप्रकाश सिंह ने रखा. कोर्ट के समक्ष कहा कि हनुमान मंदिर समिति के सभी लोग अध्यक्ष जोगिंदर सिंह जोगी की अध्यक्षता में स्थानीय लोगो के साथ मिलकर मंदिर का निर्माण प्रारम्भ किया था और नित्य पूजा व आरती करते थे, तभी जमीन छेकने की नियत से कुछ असामाजिक तत्व का जमावड़ा वहां होने लगा और मंदिर निर्माण का विरोध करने लगे व अड्डाबाजी प्रारम्भ कर दिया. इसका विरोध स्थानीय लोगो ने किया ओर सभी स्थानीय लोग के आग्रह पर विधायक सरयू राय उस मंदिर का संरक्षक बने. लोक संकट मोचक समिति के सभी सदस्य जिन पर 107 व 144 हुआ है, वो सभी लोग कोर्ट में उपस्थित रहे. एसडीओ कोर्ट का समय 3 बजे से था, लेकिन विपक्ष के वकील सीबी ओझा ओर प्रभात शंकर तिवारी आधा घंटा देरी से पहुंचे जिस पर एसडीओ गुस्सा हो गए और 5 लोगो के गैर हाजिर होने पर फटकार लगाई तथा सनातन उत्सव समिति के 5 लोगो पर वारंट जारी कर दी. चूंकि 107 व 144 में विहिप के महानगर अध्यक्ष अजय गुप्ता व मंत्री दीपक वर्मा का भी नाम है. शनिवार को कोर्ट के समक्ष इनके वकील सुजीत साहू ने लिखित रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि विहिप का इस मंदिर विवाद व दोनो पक्षो से कोई लेना देना नही है. विहिप के दोनों लोगो का नाम केस से हटाने का भी आग्रह एसडीओ से किया गया.





