
जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिरसानगर में किशोरी टुडू उर्फ सीमा की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने प्रेमी कान्हू टुडू को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने उसे दोषी करार दिया. न्यायालय 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर सुनवाई करेगी. घटना सात सितंबर 2018 की है. कान्हू टुडू का किशोरी टुडू के साथ अवैध संबंध था. घटना के दिन कान्हू किशोरी के घर गया था. उसकी हत्या करने के बाद उसने शव को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की और शव को फंदे से लटका दिया. पुलिस ने इस मामले में मकान मालिक के बयान पर आस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने पाया कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया गया था ना कि अंदर से. इसके बाद कान्हू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था.




