स्कूली छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में वैन चालक दोषी करार, सजा के बिंदु पर 27 को होगी सुनवाई
जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र की रहने वाली 11 साल की स्कूली छात्रा के साथ वैन चालक मो. साजिद द्वारा अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायालय सह एडीजे – पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को सुनवायी करेगी. मोहम्मद साजिद मानगो के आजादनगर रोड नंबर 15 का रहने वाला है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है. कोर्ट ने भादवि की धारा 354 ए, 354, 506 और पोस्को की धारा 10/12 के तहत दोषी पाया है. घटना के संबंध में 2 अगस्त 2018 को छात्रा के पिता के बयान पर एमजीएम थाने में मामला दर्ज कराया गया था. मामले में कहा गया था कि मो. साजिद टाटा मैजिक वैन से छात्रा को स्कूल लेकर जाने और लेकर आने का काम करता था. इस बीच वह रास्ते में ही छात्रा के साथ छेड़खानी किया करता था. घटना की शिकायत जब छात्रा ने अपने माता-पिता से की थी, तब मामला एमजीएम थाने तक पहुंचा था.
गोलमुरी में सैयद फारुक के गर्दन में चाकू से हमला करने वाला आरोपी फिरोज आलम उर्फ मंटू का बयान कलम बंद किया गया
4 अप्रैल 2021 की दोपहर 12 बजे गोलमुरी बाजार स्थित न्यू टाटा रेफ्रिजरेटर नामक दुकान का शटर खोलने गए ओल्ड पुरूलिया रोड निवासी शायद फारुक के गर्दन में चाकू से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में गुरुवार को आरोपी फिरोज आलम उर्फ मंटू का बयान अदालत ने दपस की धारा 313 के तहत कलम बंद किया हैं. फिरोज ने अदालत के समक्ष उन पर लगाए गए आरोप को गलत बताया और बताया कि एक साजिश के तहत उसे झूठा फंसाया गया हैं. इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत कर रही हैं. इस मामले में अभियोजक की ओर से 9 लोगों की गवाही हुई हैं. अब अदालत ने आरोपी फिरोज को मामले में उनकी ओर से बचाव में गवाह पेश करने मौका दिया हैं. इस संबंध में सैयद फारूक ने फिरोज आलम एवं उसके भाई परवेज आलम के खिलाफ गोलमुरी थाने में जानलेवा हमला कर गला काटने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में फिरोज के भाई परवेज को क्लीन चिट दे दिया था.
कोवाली : शादी- शुदा महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाला कंचन दास को दो साल की सजा
जमशेदपुर के ग्रामीण इलाका कोवाली थाना क्षेत्र में शादी-शुदा महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोपी कंचन दास को एडीजे – 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई हैं. अदालत ने उस पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. जुर्माने की रकम नहीं देने पर उसकी सजा की अवधि और तीन माह तक के लिये बढ़ जायेगी. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही हुई थी. लेकिन अदालत के समक्ष आरोपी पर दुष्कर्म के प्रयास करने का आरोप साबित नहीं हुआ. अदालत ने आरोपी पर अश्लील हरकत करने का दोषी पाया हैं. इस संबंध में महिला ने कोवाली थाने में कंचन दास के खिलाफ घर में घूस कर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया था. महिला ने पुलिस को बताया था कि 23 नबंवर 2019 की रात वह घर पर थी. रात्रि 10:30 बजे कोवाली के छोटा हड़ियान गांव का रहने वाला कंचन जबरन घर में घूस आया और उसे पकड़ कर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा वह किसी प्रकार अपने को बचाकर दूसरे कमरे चली गई. शोर मचाने पर पड़ोसी दीपक महतो पहुंचे आरपी कंचन को पकड़ने का कोशिश किया पर वह भाग गया. घटना के कुछ दिन पूर्व से वह बातचीत करने व प्रेम करने के लिए उसका रहा था। इस बात कि शिकायत महिला ने अपने परिजनों से की थी.






