जमशेदपुर : जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घोड़ाबांधा पंचायत भवन के बाथरूम में ले जाकर एक 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत व दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में जमशेदपुर के स्पेशल कोर्ट-1 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को आरोपी वार्ड सदस्य सागर पाल उर्फ सुभाष पाल को 6 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इससे पहले गुरुवार को आरोपी को दोषी करार दिया था. इस मामले में पीड़िता समेत कुल 8 लोगों की गवाही हुई हैं. अदालत ने आरोपी को पोस्को व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया हैं. इसकी सजा होने पर परिजनों में काफी खुशी देखी गयी.
घटना 26 मई 2021 की हैं :
नाबालिग के परिजन गोविंदपुर थाने में सागर के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस को बताया था कि घटना के दिन आंधी-तूफान के कारण लोगों को पंचायत भवन में ले जाया जा रहा था. सागर पाल लोगों को पंचायत भवन पहुंचाने का काम कर रहा था. उनकी नाबालिग बेटी अपने अन्य रिश्तेदार के साथ पंचायत भवन पंहुची हुई थी. आरोपी उसे पंचायत भवन के बाथरूम में लेजाकर गलत हरकत किया था. लेकिन वह उस व्यक्ति के चुंगल से छुटकारा लेनी चाहिए रही थी और वह रिश्तेदार नानी के पास लौट कर जाना चाहती थी पर सुभाष ने उसे डरा धमका कर अपनी कार में बैठाकर कहीं लेकर चला गया था. आधा घंटा के बाद वह बेटी को साथ लेकर पंचायत भवन पहुंचे. बच्ची काफी डरे हुए थे. तब तक बच्ची के परिजन भी पहुंची थी. पूछताछ में बेटी ने अपनी मां को घटना की स्री बात बता दी. तब जाकर मामला गोविंदपुर थाने तक पहुंची थी.






