जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट में 60 लाख रूपए रंगदारी के लिए अपहरण किए जाने के एक मामले में आरोपी अभिषेक कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दी. आरोपी गत 3 जून से जेल में बंद हैं. उल्लेखनीय है कि 28 मई 2022 को 6 से 7 की संख्या में अपराधी आकाश सिन्हा एवं उनकी साथी शिव शाह को एक बोलेरो एवं डिजायर कार से आए अपराधियों ने दोनों को फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था. रुपए की मांग करने पर आकाश ने 13 लाख रूपए अपराधियों के एकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था. इस दौरान अपराधियों ने उनके पास से एक लाख रूपए नकद एवं मोबाइल फोन छिन लिया था. इसी प्रकार अपराधियों ने आकाश के साथी शिव के साथ भी मारपीट कर उसके पास से नकद 40 हजार रुपए और मोबाइल छीन लिया एवं सरायकेला में ले जाकर छोड़ दिया था. अपराधियों ने धमकी दिया था कि रंगदारी की कुल 46 लाख रूपए रांची के हिंदपीढ़ी में ले जाकर दे दे अन्यथा परिवार समेत जान से मार देने की धमकी दिया था.







