
रांची/जमशेदपुर : झारखंड में अनलॉक के नियम लागू कर दिये गये है. जमशेदपुर समेत तमाम स्थानों के मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, पार्लर समेत तमाम सुविधाओं को खोल दिया गया है. जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित शॉपिंग मॉल को भी खोल दिया गया है. सारे शॉपिंग मॉल में लोगों को सैनिटाइजेशन के बाद ही इंट्री दी जा रही है. इसके अलावा शॉपिंग मॉल में टेम्परेचर की भी जांच हो रही है. काफी नियम कानून के साथ करीब पांच माह के बाद मॉल को खोला गया है, लेकिन अभी लोगों की भीड़ नहीं शुरू हुई है. जमशेदपुर में अनलॉक के नियमों के तहत सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत जमशेदपुर के कई इलाकों में शनिवार को सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर फाइन किया गया. गौरतलब है, कि अनलॉक के नियमों के तहत दो पहिया वाहन पर एक सवारी , वहीं कार में चालक के अलावे दो सवारी और ऑटो में भी चालक के अलावे केवल दो सवारी की इजाज़त दी गई है. बावजूद इसके जमशेदपुर शहर में खुलेआम नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही थी. इसके खिलाफ जमशेदपुर पुलिस ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में लगातार अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों को फाइन किया गया. वैसे अभियान के दौरान कई वाहन चालक जांच स्थल से भागते नजर आए , लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी तरकीब काम नही आयी.

30 सितंबर तक लागू होगा लॉकडाउन, अनलॉक की शुरू हुई प्रक्रिया
झारखंड की हेमंत सरकार ने अगले 30 सितंबर तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है, जो सिर्फ कांटेनमेंट जोन में लागू होगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने छात्रों को बड़ी रहत दी है. वहीं राज्य के अंदर बसों का परिचालन भी अब शुरू हो जाएगा, जिसके लिए शनिवार को राज्य परिवहन निगर गाइडलाइन जारी करेगी. इसके अलावा होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला एवं लॉज को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. आपको बता दें कि अभी तक होटल या रेस्टोरेंट से खाना पार्सल लेने की अनुमति थी, लेकिन अब लोग बैठकर भी खा सकते हैं. शुक्रवार की देर रात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस बावत आदेश जारी किए. नए आदेश में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा खोलने का उल्लेख है. तमाम छूट और बंदिशें 30 सितंबर तक लागू रहेगी. आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर सारी आर्थिक गतिविधियां प्रभावी होंगी, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, स्कूल, सांस्कृतिक गतिविधियां बंद रहेंगी. धार्मिक संस्थान आदि बंद रहेंगे और जुलूस का आयोजन किसी भी हालात में नहीं किया जाएगा. स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र पर कोई राहत नहीं दी गई है. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम आदि पर कोई राहत नहीं मिली है. वहीं अंतरराज्यीय बस सेवा भी अभी बहाल नहीं होगी. आपको बता दें कि नीट व जेईई के परीक्षाथियों का एडमीट कार्ट ही पास के रूप में मान्य होगा. साथ ही सरकार की ओर से सख्त निर्देश भी दिया गया है कि छूट मिलने के बाद भी मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. साथी अब शादी-बिवाह में भी छूट मिला है, लेकिर शादियों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं किसी के अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं.

निजी बसों का शुरू हो रहा परिचालन, खुशी की लहर
राज्य सरकार द्वारा एक सितंबर से राज्य के अंदर निजी बसों के परिचालन की मंजूरी दे दी गई है. एक सितंबर से राज्य भर में बस सेवा शुरू की जा रही ह. वैसे इसको लेकर जमशेदपुर बस ऑनर एसोशिएसन ने एक बैठक कर आगे की रणनीतियों पर चर्चा की. बता दें कि राज्य सरकार ने केवल राज्य के अंदर ही निजी बसों के परिचालन की अनुमति दी है. लेकिन जमशेदपुर से धनबाद , बोकारो , दुमका गोड्डा समेत झारखंड के कई ऐसे स्थान है जहां पहुँचने के लिए बंगाल के रास्ते को पार करना पड़ता है. इस बैठक में बस एसोसिएशन द्वारा मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर चर्चा की गई. बस मालिकों का कहना है कि राज्य सरकार ने बंगाल रूट होकर जाने वाले बसों के लिए कोई स्पष्ट दिशा- निर्देश जारी नही किया है. साथ ही बसों पर लॉकडाउन के अवधि का पूरा टैक्स समेत उसका फाइन भी लगाया गया है. जिससे बस मालिकों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इसे चुकाने में वे सक्षम नही है. वहीं इन्होंने राज्य सरकार से इन दोनों विषयों में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की मांग उठाई है.







