
जमशेदपुर : झारखंड में 16 मई यानी रविवार की सुबह से लॉकडाउन लग गया है. स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के तहत यह लॉकडाउन लगाया गया है और सख्ती बरती गयी है. अगर राज्य के जमशेदपुर शहर की बात की जाये तो यहां शहर के भीतर और शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों पर 33 चेक पोस्ट बना दिये गये है, जहां 24 घंटे पुलिसवालें आपसे यह सवाल पूछेंगे कि आप क्यों घर से निकले है. घर से निकलने का वाजिब कारण नहीं बताने वालों को दंडित किया जायेगा. जुर्माना लगेगा जबकि सामाजिक सजा और पिटाई भी हो सकती है. ऐसे सख्त कदम पुलिस को उठाने के साफ आदेश दिये गये है. हर थाना क्षेत्र में इंसिडेंट कमांडर पहले से तैनात है और मजिस्ट्रेट की तैनाती है. दोपहर दो बजे तक जिन दुकानों को खोलने की इजाजत है, उसकी खरीददारी के लिए लोग निकल सकते है. माइनिंग, उद्योग और खनन कार्यों में लगने वाले कर्मचारी, अधिकारी और अन्य उससे जुड़े लोग निकल सकते है, लेकिन अन्य लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत तमाम कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सिर्फ ड्यूटी जाने के लिए गेट पास की इजाजत होगी. गेट पास लेकर मस्ती करने की इजाजत कतई नहीं होगी और उन पर प्रबंधन के स्तर पर भी कार्रवाई कराया जायेगा. प्रेसवालों को भी अपनी आइडी कार्ड लेकर चलने को कहा गया है क्योंकि उनकी भी जांच होगी. जमशेदपुर और घाटशिला के अलावा सारे अनुमंडल और जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. पांच लोग कहीं भी एक साथ नहीं जुट सकते है. अगर किसी को आवश्यक काम से निकलना है तो उनको इ पास लेकर ही चलना होगा. जिले के अंदर एक थाना क्षेत्र से दूसरे या एक जिला से दूसरे या झारखंड से बाहर जाना है या झारखंड में बाहर से आना है तो सबको इ पास निकालना होगा. बिना इ पास वाले लोगों को चलने की इजाजत नहीं होगी और उनको घर वापस लौटाया जा सकता है. सिर्फ दवा खरीदने या इलाज कराने वालों को वाजिब दस्तावेज दिखाने पर ही आने जाने दिया जायेगा. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स समेत तमाम कंपनियों के कर्मचारी, अधिकारी और प्रेस के लोगों को दिया गया कंपनी का आइ कार्ड ही वैलिड होगा यानी उससे वे लोग ड्यूटी करने आना जाना कर सकते है. दोपहर दो बजे तक लोग वैसे सामानों की खरीददारी करने जा सकते है, जिसकी इजाजत है, लेकिन दो बजे के बाद किसी को कोई काम करना होगा तो सारे नियम मानने होंगे. दोपहर दो बजे के बाद इ पास जरूरी होगी, मेडिकल के दस्तावेज जरूरी होंगे. दो बजे के बाद कंपनी, प्रेस के लोग अपनी ड्यूटी के लिए आना जाना कर सकते है, लेकिन दूसरे काम नहीं कर सकते है.
इ पास कैसे लें और कैसे चलना है, यह नीचे पढ़ें : (नीचे पूरी खबर पढ़ें कैसे क्या करना है)
- झारखंड राज्य के अंदर आवागमन के लिए epassjharkhand.nic.in portal से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है.
- राज्य के अंदर एक से दूसरे जिला जाने के लिए ई-पास अनिवार्य तथा जिला के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी पास अनिवार्य
- 16 मई 2021 से दिनांक 27 मई 2021 तक झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों द्वारा आवागमन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
- 16 मई 2021 से राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास तथा वैध फोटो पहचान पत्ररखना अनिवार्य होगा.
- रेल अथवा हवाई यात्रा हेतु जाने के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा.
ई-पास प्राप्त करने की प्रक्रिया - ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकता है. इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा.
राज्य के अंदर ई-पास का प्रावधान (नीचे पूरी खबर पढ़ें) - राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा।
- निजी वाहन से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा।
- राज्य के अन्तर्गत एक जिला से दूसरे जिला आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता होगी.
- निजी वाहन/ टैक्सी से झारखण्ड राज्य में प्रवेश करने के लिए E-Pass होना अनिवार्य होगा।
किन परिस्थितियों में E-Pass की आवश्यकता नहीं(नीचे पूरी खबर पढ़ें) - चिकित्सीय ईलाज तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
- राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा।
- राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
- भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
- राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।
झारखण्ड राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए प्रावधान निम्नलिखित है:- (नीचे पूरी खबर पढ़ें) - झारखण्ड राज्य में आने सभी लोगों को 07 दिनों के क्वारंटाइन अवधि में निम्न शर्तों के साथ रहना होगा
- झारखण्ड राज्य में आनेवाले/वापसी में आने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhandtravel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा हेतु प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में यह, झारखंड राज्य पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए. हवाई/रेल/सड़क मार्ग से झारखंड आने/वापस वापस आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा, इस अवधि में होम क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा. यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन/निर्माण/औद्योगिक/कृषि कार्य/स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने-जाने वाले कर्मियों तथा 72 घण्टे के अन्दर झारखंड आकर वापस जानेवाले लोगों पर लागू नहीं होगा.
राज्य में व्यवसायिक/निजी वाहनों के आवागमन के समय निम्न शर्तों का अनुपालन अनिवार्य होगा:- - निजी वाहन/टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा के चालकों को मास्क/फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा.
- निजी वाहन/टैक्सी में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा. वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व सैनिटाइज करना होगा।
- यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा.
- पैंसठ साल से अधिक आयु के व्यक्तियों , रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गयी है.



