जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर में सौहार्द बिगाड़ने के मामले में आरोपी अधिवक्ता चंदन कुमार चौबे समेत 15 अभियुक्तों की जमानत याचिका पर गुरूवार को जमशेदपुर कि अदालत सुनवाई करेगी जबकि भाजपा नेता अभय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केस डायरी की मांग करते हुए 15 मई को सुनवाई के लिए तिथि तय की हैं. अभियुक्त जितेन्द्र पांडेय एवं गोपी प्रमाणिक की अदालत पर 17 मई को फैसला आयेगा. जमानत याचिका पर सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -2 आभाष वर्मा कर रही हैं. गुरूवार को आरोपी चंदन कुमार चौबे, सुधांशु ओझा, रंजीत कुमार पंडित, शंकर राव, कन्हैया पांडेय, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि, राजेश चौबे, चंदन दास, भोला लोहार, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल हैं. गौरतलब है कि 9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. (नीचे भी पढ़े)
इस बीच दो समुदाय के बीच खूब रोड़ेबाजी हुई थी. फायरिंग भी की गयी थी. बाद में पुलिस ने हवाइ फायरिंग कर लोगों को चेताया भी था, लेकिन उपद्रवी रोड़ेबाजी करने से नहीं चूक रहे थे. जमशेदपुर एसएसपी प्रभात कुमार पर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगा दिया गया है. साथ ही उसी रात रैफ को उतार दिया गया था. इसके बाद मामला शांत हुआ था. इस मामले में जमशेदपुर के अनुमंडल पदाधिकारी पियुष कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर जय प्रकाश कुरमाली कार्यपालक दंडाधिकारी समेत कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इस मामले में जेएनएससी के नगर प्रबंधक अन्य राज के बयान पर 118 नामजद समेत हजारों अज्ञात के खिलाफ कदमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने जानलेवा हमला, धार्मिक भावना में ठेस पहुंचाने के अलावे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने फायरिंग व बम विस्फोट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया हैं. इस मामले में कई दर्जन लोगों जेल में बंद हैं.



