रामगोपाल जेना/चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) की अदालत ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के दो आरोपियों में से शाहरुख उर्फ सुमन को दस साल कठोर कारावास के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि उसके साथी बख्तियार अली को एक साल के कारावास एवं 3 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. (नीचे भी पढ़ें)
बताते चलें कि वर्ष 2020 में 11 नवंबर को दोनों ने चाईबासा के सौरभ कुमार एवं अमन पांडेय पर उस समय पीछे से चाकू से हमला कर दिया था जब वे सुबह चक्रधरपुर रेलवे डबलिंग कॉलोनी काली मंदिर के पास आपस में बातचीत करते हुए घर जा रहे थे. पुलिस ने मामले का अनुसंधान करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. आगे मामले का वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को उक्त मामले में अपना निर्णय सुनाया.




