रामगोपाल जेना/चाईबासा : चाईबासा के गांधी टोला स्थित एक अपार्टमेंट परिसर में कचरे का समुचित निष्पादन नहीं कर उसे जलाने को लेकर चाईबासा नगर परिषद् ने दंडात्मक कार्रवाई की है. नगर परिषद् की ओर से अपार्टमेंट सोसाइटी के खिलाफ अर्थदंड लगाते हुए शहर वासियों को सख्ती का संदेश दिया है. (नीचे भी पढ़ें)

चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू ने जानकारी दी है कि नगर परिषद क्षेत्र के गांधी टोला स्थित अपार्टमेंट परिसर में कचरे का उचित निष्पादन नहीं कर कचरा जलाए जाने के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अर्थदंड अधिरोपित किया गया है. उन्होंने बताया कि कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं न केवल पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है, बल्कि आसपास निवास करनेवाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है. इससे श्वसन संबंधी समस्याएं एवं अन्य स्वास्थ्य-परेशानियां उत्पन्न होती हैं. (नीचे भी पढ़ें)

उन्होंने नगर परिषद क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने घरों से निकलने वाले कचरे को केवल डस्टबिन में ही डालें. डस्टबिन के बाहर, नालियों में अथवा इधर-उधर कचरा न फेंकें तथा किसी भी परिस्थिति में कचरा जलाने से बचें. यह जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा है कि नगर परिषद द्वारा स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.



