रांची : रघुवर दास सरकार के पांच पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने पंकज यादव की याचिका खारिज कर दी.दरअसल वर्ष 2020 में सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव ने जनहित याचिका दायर कर पूर्व मंत्री अमर बाउरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी और रणधीर सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपति होने का आरोप लगाया था. (नीचे भी पढ़े)
साथ ही इस मामले की जांच एसीबी से कराने की मांग की थी. जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से पांचों पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एसीबी जांच की स्वीकृति भी दे दी थी. इसके बाद एसीबी ने पूर्व मंत्रियो के खिलाफ जांच की, जिसमें पंकज यादव की शिकायत को सत्य पाया गया था. एसीबी ने इस मामले में पीई दर्ज कर पूर्व मंत्रियों और शिकायतकर्ता को नोटिस भी भेजा था. वहीं अब जनहित याचिका खारिज होने से उक्त पांच लोगों को बड़ी राहत मिली है. विदित हो कि लुईस मरांडी फिलहाल झामुमो की विधायक हैं.



