जमशेदपुर : लगभग 13 वर्ष पूर्व 2012 में जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के भारत बंद कार्यक्रम के दौरान स्टेट बैंक आफ इंडिया मानगो शाखा में तोड़फोड़ करने एवं सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में सात भाजपा नेताओं जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष गुंजन यादव, विकास सिंह, राजेश सिंह, मनोज सिंह, सुनील सिंह, सूरज नारायण और टोनी सिंह को अभियुक्त बनाया गया था. 13 साल तक चले मामले में अधिवक्ता मलकीत सिंह एवं मनप्रीत सिंह ने भाजपाइयों का पक्ष रखते हुए निर्दोष बताया था. दूसरी ओर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया मानगो शाखा के तात्कालिक मैनेजर एवं मानगो थाना के तात्कालिक थानेदार की गवाही हुई थी जिसमें उन लोगों ने केवल पूर्व भाजपा नेता विकास सिंह की ही पहचान की थी. (नीचे भी पढ़ें)
अभियुक्तों का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मलकीत सिंह ने कहा की सभी के ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है. ये लोग केवल बंदी के दौरान बैंक के बाहर से भारतीय बंद का समर्थन करते हुए बैंक के पास से गुजर रहे थे. न्यायालय को पुख्ता साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार ने भाजपा के जमशेदपुर महानगर के पूर्व अध्यक्ष गुंजन यादव, विकास सिंह, सुनील सिंह, राजेश सिंह, मनोज सिंह, सूरज नारायण को बरी कर दिया जबकि सात अभियुक्तों में एक अभियुक्त टोनी सिंह की कुछ माह पूर्व हत्या हो गई है जिसके चलते उसे मामले से अलग कर दिया गया था.



