हजारीबाग: जिले के इचाक थाना क्षेत्र में जून 2024 में हुए बहुचर्चित राहुल मेहता और उनकी पत्नी पूजा यादव दोहरे हत्याकांड में अदालत ने सजा सुनाई है. इस मामले में राहुल के पिता और भाई समेत छह दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.राहुल कुमार मेहता इचाक में कोचिंग संस्थान चलाते थे. उनकी पत्नी पूजा यादव भी शिक्षण कार्य से जुड़ी थीं. जून 2024 में दोनों की हत्या कर दी गई थी. आरोप था कि हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शवों को परासी श्मशान घाट में जला दिया गया था. स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की.(नीचे भी पढ़े)
जांच के दौरान पुलिस को श्मशान घाट से जले हुए अवशेष मिले थे. मामले में संपत्ति विवाद को हत्या की वजह बताई गई थी.पुलिस ने जांच के क्रम में राहुल के पिता ईश्वर मेहता, भाई बबलू मेहता समेत अन्य आरोपियों की संलिप्तता की जांच की थी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. इस दोहरे हत्याकांड का इचाक क्षेत्र में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा.अदालत के फैसले से पूजा के पिता राम मूरत यादव जो यूपी के रहने वाले हैं उन्होंने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि न्याय के प्रति आस्था थी और भरोसा था कि न्याय मिलेगा और आज न्याय मिला.




