जमशेदपुर : जमशेदपुर के बिष्टुपुर सब्जी और मछली मार्केट में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट के एक मामले से अदालत ने छह आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. बरी किए गए अभियुक्त में मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद लूकमैन, मोहम्मद चुटियां, मोहम्मद रमजान और मोहम्मद जावेद हैं. सभी आरोपी जुगसलाई के रहने वाले हैं. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही थी. (नीचे भी पढ़े)
घटना 24 नवंबर 2002 की हैं.भुक्तभोगी दीपक दलाई ( झांड़ग्राम पश्चिम बंगाल) निवासी के बयान पर बिष्टुपुर थाने में इन आरोपियों समेत 20-25 अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला कर उन्हें जख्मी करने का प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. दीपक दलाई का आरोप था कि वह साथी महबूब के साथ सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे थे.(नीचे भी पढ़े)
तभी साथी महबूब ने उसे कहा कि उसके तीन हजार रूपए गिर गये हैं, उसे उठा ले, इतने में 20-25 की संख्या में लोग आए और उसे घेर लिया जान से मारने की नीयत से उस पर हमला बोल दिया. किसी प्रकार वह भागकर मछली मार्केट में घूस गया. तभी पुलिस भी पहुंच गई और उसे बचाकर साथ ले गई. पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.




