जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र के सिद्धो कान्हू बस्ती में 4 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को दोषी करार देने के बाद शनिवार को कोर्ट ने सजा सुना दी. दोषी राहुल रजक को 25 साल की सजा सुनाई गई है. यह सजा शनिवार को एडीजे वन सह स्पेशल पोक्सो जज संजय कुमार उपाध्याय ने सुनाई है. दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही राहुल पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.(नीचे भी पढ़े)
जुर्माना नहीं देने पर 2 साल की अतिरिक्त सजा दी गई है. मंगलवार को राहुल रजक को दोषी करार दिया गया था. घटना 14 मार्च 2020 की है. बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी. तभी राहुल रजक उसे किसी चीज का प्रलोभन दिया, इसके बाद बच्ची उसके घर चली गई. दोपहर 2:00 बजे घर लौटी तो बच्ची रोने लगी और परिजनों को बताया कि उसके साथ अश्लील हरकत की गई है.




