जमशेदपुर : जमशेदपुर के दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने तीन को दोषी करार दिया है. उनका नाम कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह है. अपहरण, दुष्कर्म और मारपीट की घटना कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती के साथ घटी थी. उसे एक युवक कोलकाता से जमशेदपुर लाया था. उसे स्टेशन के एक होटल में रखकर उससे गलत किया. उसके बाद अपने दो दोस्तों को बुलाया. दोस्तों ने मिलकर भी उससे गलत किया. यह फैसला एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को सुनाया हैं. अदालत ने सजा के बिंदू पर 28 जुलाई को सुनवाई करेगी. अदालत ने तीनों को धारा 366, 323, 379 और 376 डी में दोषी पाया है. अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है. मामला पांच अक्तूबर 2018 को युवती ने साकची थाने में दर्ज करायी थी. चालक मोहम्मद कादिम उर्फ अब्दुल उर्फ शमसूद अपने साथ युवती को 30 सितंबर 2018 को कोलकाता से जमशेदपुर यह कहकर लाया था कि वह घुमाने के लिये लेकर जा रहा है. ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पर लाने के बाद उसे स्टेशन के पास ही लॉज में लाकर रखे हुये थे. इस बीच उसने युवती के साथ तीन बाद दुष्कर्म किया था. इस बीच उसके तीन साथी कादिम उर्फ अब्दुल, आकाशदीप और चंदन ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया. युवती ने मामले में कहा था कि 3 अक्तूबर को तीनों आरोपी एक सफेद रंग की कार लेकर आये और उसे लेकर मानगो पुल के पास लेकर गये. यहां पर उसके कान का सोने का टॉप और बैग सभी ने छीन लिया. हाथी घोड़ा मंदिर के पास ले जाकर ईंट-पत्थर से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया. इसके बाद सभी वहां से फरार हो गये. दूसरे दिन पुलिस ने अधमरा अवस्था में युवती को इलाज के लिये एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था. पुलिस ने मामले में सीसीटीवी के आधार पर तीनो आरोपियों को गिरफ्तार किया था.







