जमशेदपुर : जमशेदपुर कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा कुमारी की अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट (चेक बाउंस) से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपी भाइयों रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल को दोषी करार दिया है. दोनों आरोपी सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर दुर्गा मंदिर के पास के इमली चौक के रहने वाले है. इस मामले की शिकायत कृष्ण कुमार और नमिता कुमारी ने की थी. उनकी ओकर से अधिवक्ता राकेश कुमार प्रसाद और अधिवक्ता सृष्टि देवका ने किया था. कुल 9 लाख 60 हजार रुपये की लेनदेन में फर्जी चेक जारी किया गया था, जिसको लेकर यह केस दायर किया गया था. 14 अप्रैल 2023 को इस केस को दायर किया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
शिकायतकर्ता नमिता कुमारी और कृष्ण कुमार से आरोपी रोहित अग्रवाल और राहुल अग्रवाल ने कुल 9,60,000 लिए थे. भुगतान के एवज में दिए गए चेक बैंक में बाउंस होने के बाद पीड़ितों ने 14 अप्रैल 2023 को जमशेदपुर कोर्ट में मामला दर्ज कराया था. मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से अधिवक्ता राकेश कुमार प्रसाद एवं अधिवक्ता सृष्टि देवका ने मजबूती से पक्ष रखा और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष की हार तय की और दोनों आरोपी भाइयों को दोषी ठहराया. पीड़ितों के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ सरायकेला, कोलकाता सहित अन्य स्थानों पर भी साइबर फ्रॉड एवं चेक बाउंस के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.




