जमशेदपुर : जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके कमलपुर थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय युवती को उसके प्रेमी द्वारा दुष्कर्म के बाद हत्या कर उसकी शव को अर्जुन के पेड़ से लटका दिए जाने के मामले में आरोपी प्रेमी धनंजय मुदी को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया हैं. सजा के बिंदु पर अदालत ने 16 जुलाई को सुनवाई करेगी कि आरोपी को कितनी सजा दी जाए. इस मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा की अदालत कर रही हैं. मामले में अदालत के समक्ष कुल छह लोगों की गवाही हुई हैं. अदालत ने आरोपी प्रेमी धनंजय को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने और दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया है. हत्या के मामले में उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिल पाया. आपको बता दें कि मृतका के पिता ने कमलपुर थाना में बेटी की हत्या का आरोप धनंजय मुदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस को बताया था कि घटना के दिन सुबह 6 बजे मृतका घर से शौच के लिए निकली थी. काफी समय बीत जाने पर जब वह घर नही लौटी तो मृतका की छोटी बहन और मौसी खोजने के लिए निकली तो देखा कि दोनों तांतीर कानाली खेत के पास बैठी हुई हैं. मृतका को घर लौटने लिए कहां गया तो वे बोली की घर नहीं लौटेगी, वह धनंजय के साथ ही रहेगी. धनंजय भी उसे घर लौटने नहीं दिया. तब बहन और मौसी ने शादी कर साथ घर ले जाने के लिए कहा और यह बात बोलकर दोनों घर लौट गयीं. दूसरे दिन सुबह पुलिस पहुंची, हल्ला-गुल्ला हुआ. देखा कि मृतका बारूबेड़ा स्कूल के पीछे एक अर्जुन के पेड़ पर फांसी के फंदे से लटकी हुई पायी गई. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार मृतका की गुप्तांग मे किसी ठोस पदार्थ से मारकर जख्मी करने और फांसी के फंदे के कारण दम घूटने से मौत बताया गया हैं.







