जमशेदपुर : ओम साई राम कंस्ट्रक्शन पश्चिम सिंहभूम ज़िलें के चक्रधरपुर के दो ठेकेदार संजय सिंह एवं एसएन प्रसाद को शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे -चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने साक्ष्य अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में अदालत के समक्ष सात लोगों की गवाही हुई थी. टाटानगर रेलवे स्टेशन के एआरएम ऑफिस के पास यार्ड में पटरी लगाने के दौरान लोहा हाथ से पिछलकर गिरने से मजदूर बादल गोप गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गया. इस घटना को लेकर मृतक के भाई अनादि गोप के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
पुलिस ने मामले में रेलवे के दो ठेकेदार पर गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें बादल के भाई अनादि गोप का कहना था कि उनकी भाई पिछले एक वर्षों से रेलवे ठेकेदार ओम साई राम कंस्ट्रक्शन के अंदर मजदूरी का काम कर रहे थे. घटना के दिन काम के दौरान ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का सेफ्टी का व्यवस्था नहीं किया था, जिस कारण लोहा उतारने के दौरान भाई के हाथ से लोहा पिछल कर गिर गया और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया. जिसे इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया था. लेकिन इलाज के दौरान करीब ढाई बजे उसकी मृत्यु हो गई. उसने ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था.




