जमशेदपुर : जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को शादी की नीयत से भगाने और उसके साथ दुष्कर्म कर फरार होने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-5 सह स्पेशल जज पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने आरोपी सुजीत महतो को शनिवार को 15 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही उस पर कुल 60 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया हैं. अदालत ने आरोपी सुजीत को पोस्को की धारा 6 के तहत 15 साल 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं, जुर्माना नही देने पर 2 साल का अतिरिक्त सजा भुगतने होगी तथा आईपीसी की थानों 366 के तहत 7 साल 50 हजार रुपए का जुर्माना सजा दी गई. जुर्माना नही देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा दी गई. दोनों सजांए साथ-साथ चलेगी. अदालत ने आरोपी को धारा 366, 376 (2) एन 4 एवं 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाया था.
दिसंबर 2018 की है घटना :
घटना 7 दिसंबर 2018 की घटना है. घटना के दिन सुजीत महतो नाबालिग लड़की को घर से भगाकर ले गया था. इसके बाद वह नाबालिग को लेकर कदमा के भाटिया पार्क नदी के किनारे लेकर गया. उसके बाद वह से होटल में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. होटल के बाद नाबालिग को अपने घर पर भी लेकर गया था. वहां भी सुजीत ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. पुन: 8 दिसंबर 2018 को मोहन पथ कदमा में उसे छोड़कर भाग गया था. घटना के बाद नाबालिग ने परिवार के लोगों को पूरी जानकारी दी. इसके बाद मामला कदमा थाने तक पहुंचा था. मामला दर्ज होते ही कदमा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयंत डे ने कहा कि वे सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का मामला दायर करेंगे जंहा से उन्हें न्याय मिलेगी.







