
जमशेदपुर : जमशेदपुर के सिदगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनहातु में 24 वर्षीय सरिता कुमारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी. उसका शव फंदे से लटका पाया गया था. इस मामले में न्यायालय ने पति मुन्ना गोप को दोषी पाया था. सोमवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने मुन्ना गोप को उम्रकैद का सजा सुनाई है. मुन्ना गोप को आईपीसी की धारा 304बी और 468ए के तहत दोषी पाया गया था. बता दे कि सिदगोड़ा के बागुनहातू निवासी मुन्ना गोप की शादी घटना से साल भर पहले सरिता के साथ हुई थी. सरिता का शव उसके घर पर फंदे से लटका मिला था.




