जमशेदपुर : जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत चटाईकुली मोहल्ला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी पिंटू नामता को न्यायलय ने दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने पिंटू नामता को दोषी करार दिया. इस मामले में 4 फरवरी को सजा की बिंदू पर सुनवाई की जाएगी. पिटू मानगो चटाईकुली कॉलोनी में एक नाबालिग के साथ छह माह से दुष्कर्म करता आ रहा था. इस बीच नाबालिग गर्भवती भी हुई पर पिंटू ने उसे गर्भपात की गोली खिला दी. ज्यादा रक्तश्राव होने पर परिजनों ने जब उससे पूछताछ की तो नाबालिग ने सारी बात अपने परिजनों को बताई. जानकारी मिलने पर परिजनों ने मानगो थाना में पिंटू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने पिंटू को उसके गांव से गिरफ्तार किया था. घटना 19 सितंबर 2019 की है. (नीचे देखिये परसुडीह में रेप में क्या आया फैसला)

परसुडीह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के तीन आरोपी साक्ष्य के आभाव में बरी
जमशेदपुर के परसुडीह थाना अंतर्गत चांदनी चौक के पास स्थित एक सरकारी स्कूल में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया. एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस मामले में बीरु जोंको, टींकू गोप और जयचंद मार्डी शामिल थे. घटना फरवरी 2021 की है. इस मामले में पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है. बता दे कि फरवरी माह में परसूडीह के एक सरकारी स्कूल में 15 वर्षीय एक नाबालिग के सात सामुहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था. इस संबंध में पीड़िता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था.





