
जमशेदपुर : करीब सवा करोड़ रुपए लेकर मकान की रजिस्ट्री करने से इनकार करने वाले जमशेदपुर के साकची के काशीडीह निवासी अभिलाष सिंह बिट्टू, उसकी मां आशा देवी एवं पिता फुलकांत सिंह के खिलाफ अपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला गुरदीप सिंह पप्पू द्वारा दायर शिकायतवाद के आधार पर दर्ज हुआ है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतारामडेरा निवासी भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों में रह चुके गुरदीप सिंह पप्पू से इनकी पुरानी जान पहचान थी. अभिलाष सिंह बिट्टू का परिवार आर्थिक मजबूरियों से जूझ रहा था और उन्होंने अपना मकान बेचने का निर्णय लिया एवं वादी गुरदीप सिंह को खरीदने का आग्रह किया. उसके साथ ही आरोपी के परिवार ने मकान का हवाला देकर एक करोड़ पच्चीस लाख रुपए लिए तथा इसकी कागजी औपचारिकता भी पूरी की. गुरदीप सिंह एवं उनकी पत्नी ने जब पैसा लौटाने का आग्रह बिट्टू एवं उसके परिजन से किया तो वह बहाना बनाकर समय की मांग करते रहे. 18 मार्च 2019 को आरोपी बिट्टू वादी पप्पू के घर आया और वहां में काशीडीह लाइन नंबर 6 स्थित मकान संख्या 208 अपने घर की बिक्री का समझौता एक करोड़ तीस लाख रुपए में किया. इसका एग्रीमेंट बना और तय हुआ कि पांच लाख रुपये मिलने पर बिट्टू घर की रजिस्ट्री कर देगाय वादी ने कई बार उसे पांच लाख रुपये लेने एवं रजिस्ट्री करने का आग्रह किया परंतु बिट्टू का पूरा परिवार इसे अनसुना करता रहा. पप्पू के अनुसार इसके बाद ही उसे जानकारी मिली कि बिट्टू की मां ने उनके खिलाफ पहले कोर्ट में वाद दायर कर दिया, जिसके आधार पर साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई. जो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित नहीं और झूठी थी. जब पप्पू ने उनसे पूछा कि उन्होंने झूठा मुकदमा क्यों दायर किया है तो बिट्टू एवं उनका परिवार गाली गलौज कर धमकी देने लगे. तब उन्हें भी न्यायालय की शरण में जाकर सच्चाई रखनी पड़ी है.





