जमशेदपुर : जमशेदपुर के गैंगस्टर अखिलेश सिंह को नयी ऑडी कार खरीद कर देने और फरारी के दौरान उसे सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे चार राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों का बयान आइपीसी की धारा 313 के तहत कलमबंद किया हैं. बयान में दोनों ने अपने को निर्दोष बताया हैं. अब अदालत ने इस मामले में 5 अगस्त को फैसला सुनाएगी. इस संबंध में बिष्टुपुर थाना में संजय पलसनिया और विनोद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.
क्या है मामला
यह मामला पांच साल पुराना है. गैंगस्टर अखिलेश सिंह को संजय पलसानिया द्वारा 53 लाख की ऑडी कार गिफ्ट में दी गयी थी. संजय पलसानिया का राहरगोड़ा में फैक्ट्री है. इसके अलावा वह ट्रांसपोर्ट के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है. संजय पलसानिया ही उक्त कार का किश्त भर रहे थे. बिनोद सिंह ने अखिलेश सिंह को बारीडीह स्थित सृष्टि गार्डेन में फ्लैट दिया था. बिनोद सिंह पर भी आरोप था कि इन लोगों ने अखिलेश सिंह का साथ दिया था.







