जमशेदपुर : जमशेदपुर के धालभूम एसडीओ पीयूष सिन्हा ने बताया कि कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर 2-3 में निषेधाज्ञा हटी लेकिन फोर्स की तैनाती अभी रहेगी. विधि व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर फोर्स को अगले आदेश तक वहां तीनों पालियों में 24 घंटे में तैनात रहने को कहा गया है. गौरतलब हो कि 8 दिन पूर्व 9 अप्रैल को धालभूमगढ़ एसडीओ ने विधि व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 3 में में निषेधाज्ञा धारा 144 लगायी थी. उक्त निषेधाज्ञा को धालभूम एसडीओ के न्यायालय से निरस्त करने की कार्रवाई 1 दिन पूर्व 16 अप्रैल की गयी.(नीचे भी पढ़े)
शास्त्रीनगर मामले में 9 लोगों की जमानत खारिज
कदमा थानांतर्गत शास्त्रीनगर में शांति भंग करने,सौहार्द बिगाड़ने और उपद्रव के आरोप में घाघीडीह जेल में बंद 9 लोगों ने जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सभी आरोपियों को पुलिस ने 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कोर्ट ने सुधांशु ओझा,रंजीत पंड़ित ,उमेश सिंह,संदीप पांडेय,गोपी प्रमाणिक,आनंद कुमार साह,मो. ओएलनाइम,वितेश कुमार समेत एक अन्य व्यक्ति की जमानत खारिज किया है.(नीचे भी पढे)
गौरतलब है कि 9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने को लेकर उपद्रव और सौहार्द बिगड़ गया था. इस दौरान दो समुदाय के बीच जम कर नारेबाजी और पत्थरबाजी भी हुई थी. जिस दौरान पुलिस ने रैफ और अन्य बल को तैनात कर लाठी चार्ज भी किया था. हंगामा काफी बढ़ने के बाद पुलिस ने आसू गैस का हवाइ फायरिंग कर लोगों को सावधान भी किया था. लेकिन उपद्रवी ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगा दिया गया है.



