
जमशेदपुर : झारखंड सरकार द्वारा बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान शराब दुकानों को 25 मार्च की दोपहर 3 बजे से 27 मार्च की दोपहर 3 बजे तक बंद रखने का आदेश दिया गया था. इस जद में जमशेदपुर समेत अन्य जिलों की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया था. लेकिन शराब दुकानदारों के दबाव और विरोध के बाद सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है. इसके तहत राज्य सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिला (जमशेदपुर) के अंतर्गत आने वाले जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद की शराब दुकान और सारे बार को खोले रखने का आदेश दिया है. इसके अलावा रांची के रांची नगर निगम, बुंडू नगर पंचायत, धनबाद नगर निगम, बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र, चास नगरनिगम और बेरमो नगर परिषद, रामगढ़ नगर परिषद और छावनी क्षेत्र, सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद और सरायकेला नगर पंचायत की शराब दुकानों को खोले रखने का आदेश दिया है. सिर्फ इन शहरी क्षेत्रों के बाहर की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. राज्य सरकार के इस आदेश के आलोक में जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने भी आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर पर्षद एरिया में शराब दुकानों को खोलने रखने और शेष अन्य एरिया में ड्राइ डे बरकरार रखने का आदेश दिया है. जमशेदपुर अक्षेस, मानगो नगर निगम और जुगसलई नगर पर्षद क्षेत्र की शराब दुकानों को छोड़कर शेष अन्य एरिया में 25 मार्च के शाम 6.30 बजे से 27 मार्च 2021 के शाम 6.30 बजे तक शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.





