रांची: रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की. इस दौरान करीब 29 प्रस्ताव को पारित किया गया.झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण में बदलाव किया गया है.सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 की मंजूरी दी गयी. एसटी-एससी, ओबीसी में रोटेशन शब्द को विलोपित किया है. अब नगर निकायों में आबादी के आधार पर आरक्षण आरक्षित वर्ग का तय किया जायेगा.(नीचे भी पढ़े)
मेयर और अध्यक्ष के पद में चुनाव रोस्टर के आधार पर नहीं होगा. राज्यपाल की आपत्ति के बाद सरकार ने झारखंड उत्पाद अधिनियम में संशोधन किया है. विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की सहमति भी मिल गयी है. शराब की बिक्री से लेकर पूरे कारोबार पर निगरानी के लिए उड़नदस्ता का गठन किया जायेगा. यह उड़नदस्ता शराब विक्रेता से लेकर अधिकारियों, कर्मियों तक निगरानी रखेगा.राज्य के मनरेगा कर्मी को अनुग्रह अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गयी. मनरेगा कर्मी की काम के दौरान दुर्घटना से मौत पर 75000 की जगह 200000 तक मुआवजा दिया जायेगा.(नीचे भी पढ़े)
मानसिक रूप से विकलांग होने पर 37500 की जगह 75000 और सामान मृत्यु होने पर 30000 की जगह 100000 तक का मुआवजा दिया जायेगा. इसके अलावा मनरेगा से डोभा में डूब कर मौत मुआवजा 50000 के बजाय 100000 तक दिया जायेगा. कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री व मंत्रियों के आवासों की साज-सज्जा, उपकार के लिए डेढ़ लाख के बजाय तीन लाख तक दिये जायेंगे. मेंटेनेंस खर्च 20000 रुपए दिया जायेगा. सचिवों, अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा मिलेगी.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
- अवधेश कुमार सिंह तत्कालीन अंचल-2-सह-प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, रांची (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के अपील अभ्यावेदन को निस्तारित किये जाने की स्वीकृति दी गई.
- मनरेगा योजना अन्तर्गत कार्य किये हुए श्रमिकों को राज्य मद से दिये जाने वाले अनुग्रह अनुदान राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- गढ़वा जिलान्तर्गत कवलदाग सिंचाई योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 2556.77 लाख (पच्चीस करोड़ छप्पन लाख सतहत्तर हजार) के 26 अप्रैल 2022 को मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी प्रशासनिक स्वीकृति को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.
4.मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-62/ सको. दिनांक 06.12.2000 एवं पत्रांक-67/ सको दिनांक 24.02.2001 द्वारा मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण को देय सुविधाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई. - झारखण्ड राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के कर्मियों को सातवां वेतन पुनरीक्षण के लाभ की स्वीकृति दी गई.
- माननीय उच्च न्यायालय में दायर पंजीकृत हाईकोर्ट में डब्ल्यू.पी.(एस) No. 277 of 2018 & एलए. क्रमांक 5211/2018 झारखण्ड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, रांची एवं डब्ल्यू.पी. (स) संख्या 461 2018 शंकर प्रसाद केशरी एवं डब्ल्यू.पी. (एस) संख्या 3961 2018 और आई.ए. 2018 की संख्या 10403 कुबेरनाथ राय बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, एल.पी.ए. 2020 का नंबर 169, झारखंड राज्य v/s झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, रांची और अन्य एवं जारी। 2020 का केस (सिविल) संख्या 247 (शंकर प्रसाद केशरी व अन्य बनाम झारखंड राज्य व अन्य) जारी के साथ। 2020 का केस (सिविल) संख्या 382 (झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ, रांची और अन्य) डब्ल्यू.पी. (एस) नंबर 886 ऑफ 2021 (नेहल खान बनाम झारखंड राज्य और अन्य) के साथ डब्ल्यू.पी. (एस) 2021 का नंबर 4422 (मनु प्रसाद बनाम झारखंड राज्य और अन्य) डब्ल्यू.पी. (एस) 2021 की संख्या 4434 (बिश्वनाथ प्रसाद जायसवाल बनाम झारखंड राज्य व अन्य) में पारित न्यायदेश की अनुपालना में झारखण्ड में राज्य दिनांक 01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवानिवृति के बाद कर्तव्य ऋण आदि भुगतान की स्वीकृति दी गई।
. - जयदीप कुमार एक्का, तत्कालीन जिला योजना पदाधिकारी, जहानाबाद, (बिहार) सम्प्रति जिला योजना पदाधिकारी (सेनि) गढ़वा, झारखण्ड को जहानाबाद में पदस्थापन अवधि में रोकड़ बही संधारित नहीं करने, सरकारी आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा राशि का गबन के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं0-1733 (योजना), दिनांक 30.11.2017 के द्वारा दिये गये दण्ड के विरूद्ध श्री एक्का द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन, दिनांक 16.03.2021 को अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई.
- राज्य में ब्लांकचैन तकनीक की मदद से विभिन्न ई-गर्वेनेस सर्विस के लिए अत्याधुनिक, पारदर्शी, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने हेतु कुल रू० 37,26,87,000/- (सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख सतासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम वर्ष में रू० 14,34,85,000/- (चौदह करोड़ चौतीस लाख पचासी हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गई.
- कोविड-19 वैश्विक संक्रमण के द्वितीय लहर की भयावह आकस्मिक स्थिति में रिम्स परिसर स्थित मल्टी स्टोरेज कार पार्किंग भवन को अस्थायी कोविड-19 अस्पताल में परिवर्तित करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन गैस पाईप लाईन सिस्टम तथा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक के अधिष्ठापन एवं उसके संचालन कार्य हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के अन्तर्गत मेसर्स साईमेंड हेल्थकेयर प्रा लि, पटना, बिहार तथा मेसर्स व्यापक इंटरप्राईजेज, रायपुर, छत्तीसगढ़ के मनोनयन पर घटनोतर स्वीकृति दी गई.
- बायोनोमियल लैब के माध्यम से पेटेंट तकनीक एक पहल से प्रचार-प्रसार पर होनेवाले व्यय रू. 3,42,12,500 / – (तीन करोड़ बयालीस लाख बारह हजार पाँच सौ) रू० + अनुमान्य कर पर मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 का शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-245 के आलोक में नियम-235 के प्रावधान को शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर एनसीडेक्स ई-मार्केट लिमिटेड (एनईएमएल ) से सेवा झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लिये जाने एवं इस हेतु संलग्न एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
- सुरंगी जलाशय योजना के मिट्टी बांध का पुनरूद्धार, नहर रिसेक्सनिंग, लाईनिंग एवं संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य हेतु रू० 4480.16 लाख रूपये (चौवालिस करोड़ अस्सी लाख सोलह हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
- राज्य सरकार अन्तर्गत मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को आवासीय कार्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड उदवह सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा-23, 24, 28 एवं 29 तथा झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा-62, 63 तथा 116 (2) के अधीन झारखण्ड राज्यान्तर्गत म्युनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जल-दर को पुनरीक्षित करने की स्वीकृति दी गई.
- रामगढ़ जिला के गोला प्रखण्ड अंतर्गत बरलंगा थाना क्षेत्र के नेमरा गांव में मोबाईल टॉवर अधिष्ठापन हेतु वित्तीय नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् बीएसएनएल , रांची से मनोनयन के आधार पर कार्य लेने की स्वीकृति दी गई.
- वर्ष 2022 में विभागीय अधिसूचना सं०- 1291 दिनांक-31.10.2022 द्वारा राज्य के सूखाग्रस्त 22 जिलों के 226 प्रखण्डों में सुखाड़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार को राज्य आपदा मोचन निधि से आनुग्राहिक राहत राशि के भुगतान के लिए पुनर्विनियोग हेतु 25 फीसदी की अधिसीमा एवं अन्य शर्तों का शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के नियमित कर्मचारियों को विशेष दिल्ली भत्ता की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 अन्तर्गत नई धाराओं 7(3), 47A, 52- ‘क’, 53, 54 एवं 55- ‘क’, 55- ‘ख’, 55’ग’, 55 ‘घ’, 55- ‘ड.’ एवं 55’च’, 57, 58 (3), 59, 64 एवं 78 (5) का अन्तःस्थापन एवं धारा 52, 56, 62, 66, 68व 79 (4) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
- न्यायालयों के अन्तर्गत विभिन्न वादों पर प्रभार्य कोर्ट फीस की दर में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.
- पंचम झारखण्ड विधानसभा का दशम (शीतकालीन सत्र 19.12.2022 से 23.12.2022 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- पंचम झारखण्ड विधान सभा का नवम (मानसून सत्र के सत्रावसान पर) मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
- दुमका जिला अंतर्गत अंचल- सरैयाहाट, मौजा-हरलाटांड़ अंतर्निहित कुल रकबा 3.528 एकड़, किस्म-जंगल-झाड़ी भूमि कुल देय राशि 8,77,36,399/- (आठ करोड़ सत्तहत्तर लाख छत्तीस हजार तीन सौ निन्यानवे) रूपये मात्र की अदायगी पर पूर्वी रेलवे को मोहनपुर-हंसडीहा नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु सःशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई.
- बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
- जैन विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
- सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई.
- राज्य गठन से पूर्व उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिक स्व. पुरन महतो के आश्रित को अनुग्रह- अनुदान/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई.
- झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई.
- विद्युत उत्पादन कंपनियों से विद्युत क्रय के विरूद्ध चालू ऊर्जा विपत्रों के स-समय भुगतान हेतु झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि को रू० 750/- करोड़ का ऋण पीएफसी/आरईसी लि. से लेने हेतु राजकीय गारंटी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई.
- केन्द्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना से वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान पूर्वी सिंहभूम जिला के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल 44,45,00,045/- (चौवालीस करोड़ पैंतालीस लाख पैंतालीस) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.




