
रांची : पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुनील तिवारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है. अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने से सुनील तिवारी को बड़ा झटका लगा है. अब उम्मीद जतायी जा रही है कि अपनी अग्रिम जमानत के लिए सुनील तिवारी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे.विदित हो कि सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के न्यायाधीश- 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट बताया था कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं. वही अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया था कि सुनील तिवारी पर जो आरोप लगे हैं. वह काफी गंभीर हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए .यौन शोषण और दुष्कर्म के आरोपों से घिरे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं. पिछली सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी के द्वारा कोर्ट से वारंट प्राप्त कर लिया गया है. अदालत के द्वारा सुनील तिवारी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है. जिसके बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई हैं




