
रांची : झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को राज्य सरकार के आदेश निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित किया है. गौरतलब है कि यह मामला जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी. सुबह 11 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई हुई. इस संबंध में झारखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद कई अभिभावक स्कूल फीस जमा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है. फीस नहीं मिलने की वजह से शिक्षक व स्टाफ को वेतन नहीं दे पा रहे हैं. झारखंड सरकार ने स्कूलों को यह आदेश दिया था कि स्कूल के बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लिया जाये. संयुक्त बैठक में इस पर रजामंदी हुई थी. स्कूल प्रबंधन सरकार के इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद से लगातार इसकी सुनवाई हो रही है. इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सरकार के साथ अभिभावकों द्वारा भी हस्तक्षेप याचिका दाखिल की जा सकती है ताकि अभिभावकों की परेशानियों को भी समझा जा सके.







