रांची : रांची के नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर की परिधि ड्रोन्स, पाराग्लाइडिंग व हॉट एयर बैलून्स के संदर्भ में नो फ्लाइ जोन घोषित किया गया है. रांची सदर के अनुण्मडल पदाधिकारी द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है. 17 अप्रैल के सुबह 6 बजे से 20 अप्रैल के रात 11 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी किया गया है. सूर्य किरण एयरोबेटिक के उपस्कर पर आदेश प्रभावी नहीं होगा. 19 एवं 20 अप्रैल को सुबह 09.45 बजे से 10.45 बजे तक नामकुम थानान्तर्गत आर्मी ग्राउण्ड में भारतीय वायु सेना के एयर शो का आयोजन किया गया है.(नीचे भी पढ़े)
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निदेश के आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त कार्यक्रम के दौरान संबंधित क्षेत्रों में परिधि ड्रोन्स, पाराग्लाइडिंग व हॉट एयर बैलून्स एवं अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा नो फ्लाइ जोन घोषित किया गया है. नामकुम थाना अंतर्गत आर्मी ग्राउंड के 200 मीटर की परिधि को परिधि ड्रोन्स, पाराग्लाइडिंग व हॉट एयर बैलून्स के संदर्भ में नो फ्लाइ जोन घोषित किया गया है तथा उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर परिधि ड्रोन्स, पाराग्लाइडिंग व हॉट एयर बैलून्स पूर्णतः वर्जित रहेंगे




