
रांची : झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने राज्य में गाड़ियों के परिचालन को लेकर स्पीड लिमिट तय कर दिया है. इसके लिए अलग-अलग सड़कों के लिए अलग-अलग स्पीड लिमिट तय कर दिया है. स्कूल और अस्पताल के पास मोटर साइकिल, ऑटो रिक्शा, कार समेत अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25 किलोमीटर की रफ्तार होनी चाहिए. उससे ज्यादा नियम का उल्लंघन होगा. नगर निगम या नगर निकाय क्षेत्रों में स्कूटर, मोटरसाइकिल अब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी जबकि स्टेट हाइवे पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अन्य सड़कों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि एनेच पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड लिमिट तय किया गया है. इस तरह कार का अधिकतम लिमिट 25 किलोमीटर की रफ्तार रहेगी. 70 से 85 किलोमीटर की रफ्तार तय की गयी है. अन्य सड़कों पर 70 किमी से अधिक रफ्तार पर नहीं चल सकेगी. बस की रफ्तार से 25 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं की गयी है. अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इस लिमिट को तय करने के साथ ही कार्रवाई का भी पैमाना तय कर दिया गया है.
वाहन का प्रकार-स्कूल-अस्पताल के पास-निगम एरिया में-नेशनल हाइवे-स्टेट हाइवे-अन्य स्थान
मोटरसाइकिल-स्कूटर—–25——————60——-80—————— 60
ऑटो——————–25——————50——-50———60———50
मोटर कार—————25——————70——-85———80———70
हल्के मोटर वाहन——–25——————70——–85———80——–60
हल्के मोटर वाहन——–25—————–70———65———70——–70
मध्यम पैसेंजर वाहन———25—————-60——65——–60———60
हेवी पैसेंजर वाहन, बस——25—————–60—–60———-60——–60





