
रांची / जमशेदपुर : कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के अगले चरण की घोषणा करते हुए इसकी अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही सरकार ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर आवश्यक गाइडलाइन जारी कर दी है. इस गाइडलाइन के अनुसार रेल व हवाई (फ्लाइट) सेवा बंद रहेगी. इस दौरान इंटर स्टेट बसों का परिचालन हो सकता है, लेकिन इसके लिए राज्यों के बीच आपसी सहमति अनिवार्य होगी. गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, व्यावसायिक केंद्र, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. वहीं रेज, ग्रीन व ऑरेंज जोन में राज्यों को दुकान व संबंधित निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है. जमाखोरी करने पर होगी सख्त कार्रवाई. जिलाधिकारी कर सकेंगे कार्रवाई. आरोग्य सेतु एप और मास्क होगा अनिवार्य. ग्रीन, रेड व ऑरेंज के साथ दो नये कंटेनमेंट व बफर जोन बनाये गये हैं. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर होगी कार्रवाई. पूरे देश में रात 7:00 से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. अफवाह उड़ाने पर एक साल तक की सजा हो सकती है.
कुल मिला कर गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसमें भी घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी. मेट्रो पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा स्कूल-कॉलेज भी बंद बंद रहेंगे. रेस्टूरेंट, स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. नयी गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.
कैबिनेट सचिव राजीव गौबा लॉकडाउन 4.0 के गाइडलाइंस को लेकर आज रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/ महानिदेशकों से चर्चा करेंगे. लॉकडाउन 3.0 की मियाद आज खत्म हो रही है. नयी गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड ओलन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है. दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं. लॉकडाउन 4.0 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेगी. 10 साल से कम और 65 साल अधिक उम्र के लोगों को घर से निकलने पर रोक रहेगी. वहीं, शादी समारोह में 50 लोगों और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी.







