चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिला के जराइकेला थाना क्षेत्र में डायन बिसाही के आरोप में महिला की हत्या मामले में न्यायालय ने आोरपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चाईबासा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया. इस मामले में कानू बोदरा को गिरफ्तार किया गया. वहीं न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि इस मामला 2022 का है, जहां 3 जनवरी 2022 को नयागांव टोला निवासी दियू बोदरा की हत्या कर दी गयी थी. (नीचे भी पढ़ें)
मृतक के परिजनों ने गांव के ही कानू बोदरा के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसपर कार्रवाई करते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई है.







