जमशेदपुर : टाटा स्टील के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों को आयकर विभाग (इनकम टैक्स) जमा करने की हिदायत दी है. इसको लेकर अलग अलग सरकुलर जारी किया गया है. टाटा स्टील के चीफ रेवेन्यू अवनिश अरुण की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की कुल आय पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था में 4 लाख रुपये की बेसिक छूट सीमा से ज़्यादा है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी फॉर्म 16 (इनकम टैक्स सर्टिफिकेट) 15 जून से सैप फ्योरी में ऑनलाइन उपलब्ध होगा. अगर सैप फ्योरी से डिजिटल रूप से साइन किया हुआ फॉर्म 16 डाउनलोड करने में कोई समस्या आती है, तो कर्मचारी आइटी हेल्पडेस्क से फ़ोन नंबर 0657-66-47070 पर संपर्क कर सकते हैं. आइटीआर फाइल करने की प्रक्रिया में मदद के लिए चार सर्विस प्रोवाइडर को 350 रुपये (लागू टैक्स सहित) की मामूली फीस पर चुना गया है. यह रेट सिर्फ़ आइटीआर-1 के लिए तय है. यह सुविधा 20 जून से 25 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी. कर्मचारी को सर्विस प्रोवाइडर को ऑनलाइन तरीके से सीधे फीस का भुगतान करना होगा. कर्मचारी इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना आइटीआर फाइल करने के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम कर सकते हैं. जो कर्मचारी सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें एजेंसी को अपनी जानकारी देनी होगी. जो लोग आइटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, उन्हें एसेट और लायबिलिटी के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होगी. (नीचे भी पढ़ें)
अगर कर्मचारी की कोई विदेशी आय या एसेट है, तो उनको कहा गया है कि वे लोग पक्का करें कि वे लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) फाइल करते समय उनकी जानकारी दें. ऐसे मामले में फाइल किया जाने वाला आइटीआर, लागू होने के अनुसार आइटीआर 2 या आइटीआर 3 होगा. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234एफ के अनुसार, जो टैक्सपेयर 31 जुलाई की तय तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, वे 5,000 रुपये की लेट फीस देकर ज़्यादा से ज़्यादा 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालाँकि, अगर कुल आय 5 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो लेट फीस 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी. दूसरी ओर, सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए भी सरकुलर जारी किया गया है. इसमें बताया गया है कि वैसे कर्मचारियों की कुल आय पुरानी व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये और नई व्यवस्था में 4 लाख रुपये की बेसिक छूट सीमा से अधिक है, उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी फॉर्म 16 (इनकम टैक्स सर्टिफिकेट), सुनहरे भविष्य की योजना, इएसएस, जेएफजे, स्पेशल सेपरेशन स्कीम आदि के तहत अलग हो चुके कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 15 जून से https://alumni.tatasteel.com पर ‘माइ डाक्यूमेंट’ टैब के तहत ऑनलाइन उपलब्ध होगा. (नीचे भी पढ़ें)
एलुमनाई पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की प्रक्रिया पोर्टल के अनाउंसमेंट सेक्शन में उपलब्ध है. लॉगिन या रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए, कृपया पीपल केयर टीम से 0657-66-44555 / [email protected] पर संपर्क करें. आइटीआर फाइल करने की प्रक्रिया में मदद के लिए चार सर्विस प्रोवाइडर्स को 350 रुपये (लागू टैक्स सहित) की मामूली फीस पर शॉर्टलिस्ट किया गया है. यह दर केवल आइटीआर 1 के लिए तय की गई है. सर्विस प्रोवाइडर्स की जानकारी एनेक्शर-I में दी गई है. यह सुविधा 20 जून से 25 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी. कर्मचारी को सर्विस प्रोवाइडर्स को फीस का भुगतान सीधे ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. कर्मचारी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं या अपना आइटीआर फाइल करने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं. जो कर्मचारी सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवा लेना चाहते हैं, उन्हें जानकारी देनी होगी. जो लोग आइटीआर 2 फाइल कर रहे हैं, उन्हें एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी सर्विस प्रोवाइडर को देनी होगी. अगर कोई विदेशी आय या एसेट्स हैं, तो कृपया अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उनकी जानकारी ज़रूर दें. ऐसे मामले में फाइल किया जाने वाला आइटीआर, लागू होने के अनुसार आइटीआर 2 या आइटीआर 3 होगा. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 234 एफ के अनुसार, जो करदाता 31 जुलाई की तय तारीख तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, वे 5,000 रुपये की लेट फीस देकर 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है, वहां लेट फीस एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.







