चाईबासा : चाईबासा स्थित तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के अभियुक्त गंगाधर केराई को मामले की सुनवाई के बाद छह वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जिले के जेटेया थानांतर्गत पोखरिया गांव निवासी गंगाधर केराई के विरुद्ध 1 सितंबर, 2014 को दर्ज मामले में उस पर अवैध हथियार एवं गोला-बारूद रखने एवं प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के साथ काम करने का आरोप लगाया गया था. (नीचे भी पढ़ें)
चाईबासा पुलिस ने मामले की गहनता के साथ जांच करते हुए सारे तथ्य एकत्र किये थे, जिनके आधार पर तृतीय अबर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई, सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने उसे चह वर्ष के कारावास के साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.







