
संतोष वर्मा
चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा कोर्ट में ऐतिहासिक फैसले का दिन रहा. पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर, नोवामुण्डी और मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में नाबालिग युवतियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में जेल में बंद अभियुक्तों को गुरूवार को चाईबासा सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो एक्ट में बंद तीन अभियुक्तों के विरूद्व अलग-अलग सजा सुनाई गई है. इन सभी मामलों में चाईबासा पुलिस के विभिन्न थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों ने मजबूती के साथ मामले का अनुसंधान कर रिपोर्ट सौंपे जाने के कारण ही यह परिणाम सामने आया है की पोक्सो एक्ट के तहत अपराध करने वाले अपराधियों को अब बख्शा नहीं जायेगा. मालूम हो कि जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के करंजिया पंचायत में पड़ने वाले लखीपाई गांव के एक नबालिग युवत्ती के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था, जिसके कारण पीड़िता द्वारा स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया था. इधर मामले का अनुसंधान कर रहे एसआई देवसाई भगत नें पाया की सरविल के रेन्सोसाई टाला निवासी प्रदीप गोप ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था. अनुसंधान में सामने आया था लखन गोप के पुत्री से कृष्णा गोप के साथ शादी हुई थी. इसी कारण अभियुक्त प्रदीप गोप लखन गोप के यहां आना जाना करता था और 17 अगस्त 2019 को रात नौ बजे घर आया और सो गया. बाद में शौच करने का बहाना बनाकर युवती को घर से बाहर झाड़ी मे ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया. इससे पूर्व भी गांव के स्कूल मे भी उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसी मामले में गुरुवार को इसी तरह के तरह दो अन्य अभियुक्तों को अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, चाईबासा के न्यायालय से जगन्नाथपुर थाना काण्ड संख्या 53 / 2019 ( पोक्सो – 46 / 12019 ), धारा- 376 ( 2 ) ( n ) भा0द0वि0 एवं 4 1 8 पोक्सो एक्ट, में अभियुक्त प्रदीप गोप के विरूद्ध 12 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपया जुर्माना किया गया है. मुफ्फसिल थाना काण्ड संख्या – 33 / 2019 ( पोक्सो – 10 / 2019 ) , धारा – 376 ( 3 ) ( 2 ) ( n ) भा0द0वि0 एवं 4 / 6 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त डुकरा कन्डाईबुरू के विरूद्ध 25 वर्ष का कारावास एवं 25 हजार जुर्माना तथा नोवामुण्डी थाना काण्ड सं0 – 58 / 2010 ( एस0टी0 20 / 2011 ( एस – 1 ) धारा – 395 / 412 भा0द0वि0 में अभियुक्त घनश्याम सिरका के विरूद्ध 10 वर्ष का कारावास एवं 05 हजार जुर्माना का सजा मुकर्रर किया गया.







