जमशेदपुर: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र की रहने वाली दस साल की नाबालिग बच्ची के साथ घर में घुसकर अश्लील हरकत करने के आरोप से मोहम्मद आसिफ उर्फ सोनू को जमशेदपुर की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. इस मामले में कुल दो लोगों की गवाही हुई हैं. दोनों गवाह ने अपनी गवाही से मुकर गए थे, जिसका लाभ आरोपी को मिला. मामले की सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-वन सह स्पेशल कोर्ट पोस्को संजय कुमार उपाध्याय की अदालत मामले की सुनवाई कर रही हैं. घटना 21 मई 2022 की हैं. घटना के दिन बच्ची की मां काम पर गयी हुई थी.(नीचे भी पढ़े)
बच्ची को अकेला पाकर जुगसलाई हबीबनगर महतो पाड़ा रोड का रहने वाला मो आसिफ उर्फ सोनु घर के भीतर घुस गया, और अश्लील हरकत करने लगा. इसी बीच बच्ची की मां घर पहुंची और सोनु को अश्लील हरकत करते हुये देख लिया. घटना का विरोध बच्ची की मां द्वारा विरोध किया तो सोनु ने धमकी दी धमकी से वे डर गई. घटना की जानकारी बच्ची के पिता को देने पर वे 25 मई को जुगसलाई थाने में गये और घटना के संबंध में लिखित शिकायत करते हुये आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.




