जमशेदपुर: जमशेदपुर के मानगो और परसुडीह से ब्राऊन शुगर के साथ धराए सनातन गोराई और सोनू हेम्ब्रम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सह जिला जज अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दी. मालूम हो की मानगो पुलिस ने मानगो छोटा ब्रिज के पास मछली मार्केट के सामने एक बोलेरो पिकअप भेन में तीन लोग मिलकर ब्राऊन शुगर की बिक्री कर रहे थे. पुलिस पहुंची और दो को पकड़ लिए पकड़े व्यक्ति में सनातन गोराई और संजय कोटा दोनों झाडग्राम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं.(नीचे भी पढ़े)
पुलिस ने सनातन के पास से 8.38 ग्राम और संजय के पास से 8.89 ग्राम ब्राऊन सुगर जब्त किया गया था. पुलिस ने बोलेरो संख्या डबलूबी-55 बी 3509 को भी जब्त कर लिया था. इस संबंध में मानगो थाने के अवर निरीक्षक अनुज कुमार महतो के बयान पर एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कराया गया था. घटना 20 नवंबर की हैं. बही दूसरी मामले में किताडीह मईगुटटू से सूचना के आधार पर सोनू हेम्ब्रम को 22 पुड़िया कुल 30 ग्राम ब्राऊन शुगर के साथ 10 अक्टूबर को जेल भेज दिया था.



