चक्रधरपुर : गोइलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगाड़बेड़ा निवासी फूलमुमारी गुंडुआ की हत्या के आरोपी उसके पति विक्रम गुंडुआ को पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. विक्रम ने 11 अगस्त, 2020 को घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. (नीचे भी पढ़ें)
बता दें कि रेंगाड़बेड़ा निवासी फूलकुमारी गुंडुआ की 10 अगस्त 2020 की रात गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने इस संदर्भ में मृतका के पति विक्रम गुंडुआ के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच की. जांच के क्रम में जो घटना सामने आई, उसके अनुसार घटना की रात विक्रम की अपनी पत्नी फूलकुमारी गुंडुआ के साथ झगड़ा हो गया था. इसी क्रम में उसने फूलकुमारी का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी पति विक्रम गुंडुआ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. बाद में मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उसे आजीवन जेल के साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई.



