जमशेदपुर : जमशेदपुर समेत धनबाद के विभिन्न थानों में चिटफंड कंपनी के नाम पर पैसा गबन करने के आरोप में नौ महीने बाद बुधवार को रांची के न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी को न्यायायल से जमानत मिल गयी है. वहीं उन्हें 17 जुलाई 2022 को गोविंदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था. वहीं गोविंदपुर निवासी शिवम हाईकोक के मालिक राकेश ओझा ने 11 लाख रंगदारी मांगने और नहीं देने पर बर्बाद कर देने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. (नीचे भी पढ़ें)
गौरतलब है कि उनके खिलाफ झारखंड के विभिन्न थानों से 36 आपाराधिक और एक बंगाल का मामला भी दर्ज था. बंगाल के मामले में उन्हें रिमांड मिला था. वहीं अन्य सभी मामलों में उन्होंने जमानत ले ली है. वहीं धनबाद के बैंक मोड़ तथा तिसरा थाना में लंबित मामले में जमानत नहीं मिलने के कारण वे जेल में बंद थे. वहीं हाईकोर्ट ने इन दोनों मुकदमों में भी जमानत पर छोड़ने का निर्देश जारी किया. जिसके बाद बुधवार को उन्हें जेल से जमानत मिली.



