जमशेदपुर : जमशेदपुर के जिला परिषद सदस्य करण सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है. घाटशिला निवासी करण सिंह पर 29 मई को रंगदारी, मारपीट और धमकी के केस में जेल भेज दिया गया था. घाटशिला पुलिस ने 12 घंटे के भीतर उनको जेल भेजा था. कारोबारी रोशन लाल गुप्ता की शिकायत पर दर्ज एक केस में कहा गया था कि दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास अपार्टमेंट के ड्रेनेज निर्माण को लेकर विवाद के बाद बिल्डर ने जिला परिषद सदस्य पर केस दायर किया था. इसके बाद करण सिंह और भाजपा नेता हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले को लेकर घाटशिला कोर्ट ने हरप्रीत सिंह को जमानत दे दी थी. (नीचे भी पढ़ें)
करण सिंह को भी जमानत देनें की बातें सामने आयी थी, लेकिन ऐन वक्त पर जज ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद केस को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी. झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई. करण सिंह की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप ने पैरवी की. इसके बाद हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी. वे अब जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ सकेंगे.



