जमशेदपुर : जमशेदपुर के चर्चित गोविंदपुर थाना क्षेत्र से संबंधित अश्वनी कुमार हत्या मामले (केस संख्या 53/03, धारा 302/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट) में जमशेदपुर कोर्ट के प्रधान जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय की अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले के तीनों अभियुक्तों सूरज यादव, राजेश उर्फ राजू यादव और गौरव भगत उर्फ इंदु कोड़ा को साक्ष्यों के अभाव में ससम्मान बरी कर दिया है. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष कुल 16 गवाह प्रस्तुत किए गए थे. हालांकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन क्रास करने के बाद अदालत ने पाया कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं. (नीचे भी पढ़ें)
मामले में अभियुक्त सूरज यादव और राजेश उर्फ राजू यादव का पक्ष अधिवक्ता गौरव पाठक ने रखा, जबकि अभियुक्त गौरव भगत उर्फ इंदु कोड़ा की ओर से अधिवक्ता अनिंदो मिश्रा ने पैरवी की. गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान राजेश उर्फ राजू यादव जमानत पर बाहर थे, जबकि सूरज यादव और गौरव भगत उर्फ इंदु कोड़ा न्यायिक हिरासत में थे. इस फैसले के बाद जेल में बंद अभियुक्तों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है.




