
रांची : चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. 21 फरवरी को सजा का ऐलान होगा. इसके साथ ही अब ये तय हो गया कि इस मामले में भी लालू यादव को जेल जाना होगा. उनकी तबीयत को देखते हुए उनको रांची के रिम्स अस्पताल के पेइंग वार्ड में भेज दिया गया है. लालू यादव कस्टडी में ही इलाज करा सकेंगे. लालू यादव को कितने दिन और जेल में बिताने होंगे और कितने दिनों के बाद वे जेल से बाहर आ सकेंगे. यहां आपको एक्सपर्ट के हवाले से उन्हें जेल जाने और जमानत की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं. चारा घोटाले के कुल मामले में लालू यादव 36 महीने 19 दिन जेल में बीता चुके हैं. हाईकोर्ट के वकील के मुताबिक अगर लालू यादव को 6 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है तो कम से कम 6 महीने तक जेल में बिताना होगा. इसके बाद ही वे हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील दायर कर सकते हैं. सीनियर एडवोकेट देवाशीष मंडल ने बताया कि अगर लालू यादव को 5 साल से कम की सजा सुनाई जाती है
तो पूर्व में काटी गई सजा के आधार पर लालू यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है. इस प्रक्रिया को पूरा करने में उन्हें 2-3 सप्ताह तक जेल में रहना होगा.






