अहमदाबाद : मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं. इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं. एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है. किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है. (नीचे भी पढ़ें)
इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है. राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है. सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है. याचिका खारिज की जाती है. इसपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई जिसमें कहा गया कि हम अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.




